ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) कैसे बनवाएं, जानिये पूरी जानकारी

how to get your driving licence, know complete processयदि आप रोड पर गाड़ी चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अति आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। वह है ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence), क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के न रहने पर RTO अधिकारियों या पुलिस विभाग द्वारा आप पर चालान किया जा सकता है। जिसके लिए आपको अर्थदंड देना पड़ सकता है साथ ही आपकी गाड़ी भी जब्त की जा सकती है।

ड्राइविंग लाइसेंस Regional Transport office (RTO) द्वारा जारी वह प्रमाण पत्र है जो यह बताता है कि आप सही ढंग से गाड़ी चलाना जानते हैं, साथ ही साथ गाड़ी चलाने के नियमों को भी जानते है। क्योंकि यह प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है जब आपका रिटेन और फिजिकल टैस्ट ले लिया जाता है।

ऐसा व्यक्ति जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) नहीं है वह वाहन चलाने के लिये वैध नहीं है। सही ढंग से वाहन न चलाने की दशा में दुर्घटना की संभावना रहती है। सड़क पर बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम दिन पर दिन कठोर होते जा रहे हैं जो कि आवश्यक भी है।

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के प्रकार

वाहन के प्रकार की दृष्टि से ड्राइविंग लाइसेंस कई प्रकार का होते है
1. बगैर गियर वाली टू व्हीलर गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
2.गियर वाले टू व्हीलर गाड़ी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
3.जीप या कार आदि हल्के फोर व्हीलर वाली गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस
4.भारी गाड़ियों जैसे ट्रक आदि व्यवसायिक गाड़ियों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस

कौन बनवा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के कुछ निश्चित क्षमतायें एवं योग्यताएं हैं। जिनको पूरा करने वाले व्यक्ति ही ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवा सकते हैं। वे क्षमतायें एवं योग्यताएं निम्नलिखित हैं।

  1.  2 व्हीलर चलाने के लिए आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो। लेकिन बिना गियर वाली टू व्हीलर चलाने के लिए अभिभावक की अनुमति के बाद कुछ शर्तों के साथ ड्राइविंग लाइसेंस 16 वर्ष की उम्र के किशोरों के लिए भी बनवाया जा सकता है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 20 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है।
  2. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले की मानसिक अवस्था सामान्य होनी चाहिए।
  3. ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति शराब आदि नशा करके चलाने वाला नहीं होना चहिए।
  4. उसे भारत का नागरिक और यातायात के नियमों को जानने वाला होना चाहिए।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवश्यक डाक्यूमेंट्स

जिस प्रकार अन्य प्रपत्रों को बनवाने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) बनवाने के लिये भी कुछ अनिवार्य प्रपत्रों की जरूरत होती है:-

  • आवेदक के पास अपने आईडेंटिटी प्रूफ के लिए इनमें से कोई एक प्रपत्र अवश्य होना चाहिए :-

(a)आधार कार्ड
(b)पैन कार्ड
(c)राशन कार्ड,
(d)पासपोर्ट आदि

  • अपने एड्रेस के प्रूफ के लिए नीचे दिए गए डाक्यूमेंट्स में से कोई एक संलग्न किया जाना चाहिए :-

(a)मतदाता पहचान पत्र
(b)आधार कार्ड
(c)निवास प्रमाण पत्र
(d)बिजली और टेलीफोन का बिल
(e)पासपोर्ट आदि

  • उम्र के प्रमाण के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन कर्ता को नीचे दिए गए सर्टिफिकेट में से कोई एक लगाना पड़ता है:-

(a) नगर निगम कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
(b)स्कूल या कॉलेज द्वारा जारी प्रमाण पत्र
(c)हाई स्कूल अंक पत्र या प्रमाण पत्र
(d)शपथ पत्र आदि

  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए चार पासपोर्ट साइज के स्पष्ट रंगीन फोटोग्राफ की आवश्कता होती है क्योंकि ब्लैक एंड व्हॉइट फोटो मान्य नहीं हैं।

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का तरीका

  • सर्वप्रथम आप को अपने जिले के आर टी ओ ऑफिस जाना होगा। जहाँ निर्धारित काउंटर पर आपको ड्राइवर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त होगा। यदि आप पहली बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ऐसी दशा में आपको सर्वप्रथम लर्निंग सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना होगा।
  • ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन हेतु मिले फॉर्म को भली-भांति पढ़कर भरने के पश्चात उसमें पासपोर्ट साइज के चार कलर फोटो एवं समस्त दस्तावेज संलग्न कर निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।
  • आर टी ओ ऑफिस का कर्मचारी आपके फॉर्म और उसमें लगे हुए पर पत्रों की जांच करने के पश्चात आपको लाइसेंस के लिए निर्धरित फीस भरने को कहेगा। आर टी ओ ऑफिस द्वारा अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगने वाली फीस 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक है। आपने जिन प्रकार के वाहनोँ के ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के आवेदन किया है उनके अनुसार आपको फ़ीस भरनी होगी।
  • ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अगले चरण में आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा अत्यंत सरल है। जिसमें आवेदनकर्ता से सड़क पर चलने वाले नियम आदि को पूछा जाता है ताकि यह पता चल सके कि उसे यातायात के नियमों की भलीभांति जानकारी है अथवा नहीं। रिटन टेस्ट का यह प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। इसमें आपको सही विकल्प के सामने टिक लगाना होता है। यदि आप इस टेस्ट में 60% सवालों के सही जवाब दे देते हैं तो ऐसी दशा में आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की लिखित परीक्षा में पास हो जाते हैं।
  • उपरोक्त प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात आपको 1 सप्ताह के अंदर आपको Regional Transport office द्वारा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। जिसकी वैधता छह माह की होती है।

परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का तरीका

आपके नाम से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने की तिथि से 6 माह के अंदर आप को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है। आप चाहें तो लर्निग ड्राइविंग लाइसेंस बनने के एक माह पश्चात ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको निम्नलिखित चरणों से होकर गुजरना होता है;-

  1. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको दोबारा आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। जहां आप को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फॉर्म भरना होता है और साथ ही एक निर्धारित फीस जमा करनी होती है। आप जब भी परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए RTO Office जायें तो अपना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस ले जाना न भूलें क्योंकि उसकी उस समय आवश्यकता होती है।
  2. आपके फॉर्म और प्रपत्रों को जाँच लेने के बाद आपका फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है। जिसमें इस बात को देखा जाता है कि आप जिस व्हीलर के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे आपको अच्छी तरह चलाना आता है कि नहीं। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के फिजिकल टेस्ट के लिए आपको अपनी गाड़ी लेकर आरटीओ ऑफिस जाना होता है। जहां RTO अधिकारियों के सामने आपको गाड़ी चला कर दिखाना होता है।
  3. यदि आप फिजिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं तो ऐसी दशा में आप को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस 20 वर्षों के लिए मान्य होता है। बीस वर्षों के पश्चात इस ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए आपको आर टी ओ ऑफिस आने की आवश्यकता होती है। गाडी़ चलाते समय अपना ड्राइविंग लाइसेंस सदैव साथ रखें नहीं तो जुर्माना हो सकता है।