वोटर आई डी में करेक्शन कैसे करें

वोटर आई डी में करेक्शन कैसे करेंभारतीय निर्वाचन आयोग (Election commission of India) ने लोकसभा एवं विधानसभा आदि के चुनाव में किसी भी गड़बड़ी की आशंका को दूर करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (Voter ID) जारी किए गए हैं। जो हर भारतीय की पहचान है। कभी-कभी वोटर आई डी के लिये आवेदन करने के बाद जब हमें अपने मतदाता पहचान पत्र प्राप्त होता हैं तो उसमें कुछ अशुद्धियां नजर आती है।

इन अशुद्धियों में व्यक्ति का फोटो, नाम, पिता का नाम, पता, लिंग आदि कुछ भी हो सकता है। जिन्हें ठीक न कराने की दशा में पोलिंग बूथ पर वोट डालने में समस्या आ सकती है। उस अवरोध को दूर करने के लिए यदि आपकी वोटर आई डी में कुछ गलत सूचनाएं प्रिंट हो गई हैं तो उसमे समय रहते करेक्शन अवश्य करा लेना चाहिए।

वोटर आई डी में करेक्शन कराने के दो तरीके हैं-
1. ऑफलाइन और
2. ऑनलाइन

वोटर आई डी कार्ड में करेक्शन का ऑफलाइन तरीका

समय-समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग (इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया) के निर्देशानुसार पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने या संशोधन कराने के लिए शिविर आदि लगते रहते हैं। जहाँ जाकर आप निर्धारित फार्म भरकर एवं अपेक्षित साक्ष्य प्रपत्र लगाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन से संबंधित अपने क्षेत्र के कार्यालय में जाकर भी आप अपने Voter ID कार्ड में करेक्शन के लिए आवेदन दे सकते हैं।

वोटर आई डी कार्ड में करेक्शन का ऑनलाइन तरीका

इसके अतिरिक्त अपने वोटर आई डी कार्ड में ऑनलाइन तरीके से भी आप घर बैठे अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर की सहायता से वोटर कार्ड में करेक्शन करा सकते हैं। वोटर कार्ड में ऑनलाइन करेक्शन कराने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स उठाने होंगे।

1. सर्वप्रथम आपको राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल खोलना होगा जिसमें भारतीय निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) की आधिकारिक वेबसाइट www.nvsp.in पर लॉग इन करना होगा।

2.वेबसाइट खोलने के बाद आपको अपनी वोटर लिस्ट सर्च करनी होगी। इसके लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर का उपयोग कर सकते हैं।

3.आपकी वोटर आई डी का पेज खुलते ही आपके सामने एक करेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इसको क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पर form 8 एक नजर आने लगेगा। क्योंकि यदि आपको अपने नाम या एड्रेस में सुधार करना है तो फॉर्म 8 ही भरना होगा।

4.यह form 8 को पूरी तन्मयता के साथ भरें ताकि इस बार गलती होने की संभावना न रहे।

5.अपेक्षित सुधार के साथ आपको अपने साक्ष्य के लिये अपना ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, पासपोर्ट आधारकार्ड आदि कोई एक अपलोड करना होगा।

6.सब कुछ O K होने के बाद आपके आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता है और आपको एक रिफरेंस नंबर मिलता है।

7. उस रेफरेंस नंबर की सहायता से आप अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं।

8. Voter ID के किसी भी करेक्शन के लिए 30 दिनों का समय लगता है।