वोटर आई डी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवायें

वोटर आई डी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएंयदि आप आगामी चुनाव में मतदान करना चाहते हैं लेकिन यदि अभी तक आप अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पायें हैं तो ऐसे में आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अब भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने ऑन लाइन वोटर आईडी कार्ड बनवाने की सुविधा प्रदान कर दी है।

आज की तारीख में यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप 18 वर्ष के पश्चात वोट डालने का अधिकार रखते हैं। समय-समय पर पोलिंग बूथ पर क्षेत्रवासियों के लिये वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए शिविर आदि लगते रहते हैं।  लेकिन उन शिविरों के लगने की प्रतीक्षा किए बिना आप स्वयं ही ऑनलाइन तरीके से अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं और वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं।

वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए क्या-क्या डाक्यूमेंट्स चाहिए

वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन बनवाने के पूर्व आपको कुछ आवश्यक प्रपत्र एकत्र करने होंगे, जो इस बात के प्रमाण होंगे कि आप भारत के नागरिक हैं और 18 वर्ष के पूरे हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने एड्रेस प्रूफ के लिए भी डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। आइये इन सारी बातों को विस्तार से जानते हैं कि आपके द्वारा मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए कौन-कौन से डाक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होंगे।

मतदाता पहचान पत्र के लिए आवश्यक प्रपत्र

आयु प्रमाण पत्र

आपको अपने मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना आयु प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा। इसके लिए आप निम्नलिखित में से किसी एक प्रपत्र का उपयोग कर सकते हैं:-

(a) नगरपालिका या नगरनिगम कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा जन्म एवं मृत्यु कार्यालय द्वारा बनवाया गया जन्म प्रमाण पत्र

(b) विद्यालय द्वारा प्रदान किया गया अंकपत्र  या प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी आयु अंकित हो।

(c) ड्राइविंग लाइसेंस

(d) पैन कार्ड

(e) आधार कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

आयु प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आपको अपने एड्रेस प्रूफ के लिए नीचे दिए गए प्रपत्रों में से किसी एक पत्र की आवश्यकता होगी:-

(a) राशन कार्ड

(b) बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक

(c) यदि आप किराए पर रहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट मान्य होगा

(d) बिजली, पानी या टेलीफोन बिल या गैस की पर्ची

(e) आपके पास भारतीय डाक विभाग द्वारा आया कोई पंजीकृत पत्र, जिसमें आपका नाम एवं पता अंकित हो

(f) आपके क्षेत्र के ग्राम प्रधान या सभासद द्वारा दिया गया निवास प्रमाण पत्र

वोटर आई डी कार्ड ऑनलाइन कैसे बनवायें

इस लेख में बताये गये सभी जरूरी कागजात यदि आपने एकत्र कर लिये हैं तो आप voter ID card के लिए on line आवेदन कर सकते हैं।

  1. सर्वप्रथम आप नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल को खोलें। इस पोर्टल को खोलते ही आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें से आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू वोटर पर क्लिक करना होगा। Voter ID  से संबंधित  eci.gov.in एक आधिकारिक वेबसाइट है।
  1. नए वोटर आई डी कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन वाला लिंक टच करते ही आपके सामने form 6 आयेगा। जिसमें आपको अपने बारे में आवश्यक जानकारियां  भरनी  होंगी। यदि आप NRI हैं तो आपको form 6A भरना होगा।
  1. Online Voter ID के लिए अप्लाई करते समय आपको अपने विधानसभा या संसदीय क्षेत्र की डिटेल्स देनी होगी। इसके साथ ही आपको व्यक्तिगत अपनी पूरी  डिटेल्स यानी, नाम, पता आदि अपेक्षित प्रमाण पत्रों सहित अपलोड करना होगा।
  2. आवेदन करने के एक माह के अंदर आपको अपऩे मोबाइल पर या मेल पर voter ID की जानकारी प्राप्त हो जायेगी। जिससे आप अपना मतदाता पहचान पत्र डाउन लोड कर सकते हैं।

वोटर आई डी कार्ड या मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करें

यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है या आपने अपने लिये नए Voter ID के लिए आवेदन किया है तो उसकी प्राप्ति सूचना की दशा में आप अपना मतदाता पहचान पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर जाकर अपना, नाम, पता, जन्मतिथि, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र आदि भरना होगा। अपनी सारी जानकारियां व्यू डिटेल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका मतदाता पहचान पत्र स्क्रीन पर  नजर आने लगेगा। जिसको डाउनलोड करने का ऑप्शन वहाँ मिलेगा। इसको क्लिक करते ही आपके वोटर आई डी का प्रिंटआपको प्राप्त हो जाएगा।

मतदाता पहचान पत्र का उपयोग

(a) मतदाता पहचान पत्र भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया आपका एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है। मतदाता पहचान पत्र आपके सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में आधार कार्ड के समान ही काम आता है।

(b) मतदाता पहचान पत्र लोकसभा या विधानसभा चुनाव में मतदान करने का आपका सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पत्र है।

(c) मतदाता पहचान पत्र के बिना आप स्वयं चुनाव में नहीं खड़े हो सकते।