सरल शब्दों में कहें तो वीजा (VISA) वह लाइसेंस है जो यह बताता है कि आप किसी देश में क्यों आयें हैं और कब तक उस देश में रहेंगे। जब आप विदेश जाते हैं तो आपके पास दो प्रकार के डाक्यूमेंट्स अनिवार्य रूप से रहते हैं। पहला पासपोर्ट, दूसरा वीजा। पासपोर्ट आपका एक परिचय पत्र है जो आपके बारे में संपूर्ण जानकारी देता है।
पासपोर्ट यह बताता हैं कि आप किस देश के निवासी हैं। आपका नाम एवं एड्रेस आदि क्या है। जबकि वीजा वह महत्वपूर्ण प्रपत्र है जो आपको विदेश में रहने की अनुमति प्रदान करता है। कभी-कभी कुछ लोग पासपोर्ट और वीजा को एक ही प्रपत्र मान लेते हैं।
जबकि ऐसा नहीं है। पासपोर्ट विदेश जाने की दिशा में पहला कदम है और वीजा फॉरेन कंट्री में जाने का दूसरा कदम। दूसरे शब्दों में कहें तो वीजा वह महत्वपूर्ण प्रपत्र है जिसके बिना आप किसी अन्य देश (जहाँ के आप नागरिक नहीं हैं) में रह नहीं सकते। वीजा कभी-कभी आपके परमीशन स्टैंप की तरह, तो कभी-कभी अलग से प्रपत्र के रूप में प्रयुक्त होता है।
वीजा (VISA) क्या होता है?
वीजा चार अंग्रेजी भाषा के वर्णों यानि अक्षरों से मिलकर बना है V, I ,S और A, जिस का Full Form है:-
V-VISITORS
I-INTERNATIONAL
S-STAY
A-ADMISSION
वीजा (Visa) विदेश में रहने, घूमने, काम करने, पढ़ने, इलाज कराने, राजनीतिक नेताओं से मिलने आदि का एक अस्थाई या स्थाई आधिकारिक अनुमति पत्र है। दूसरे शब्दों में वीजा वह महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके बिना आप दूसरे देश में निवास नहीं कर सकते। वीजा वह अनुमति पत्र है जो आवेदक को दूसरे देश में रुकने की परमीशन देता है।
वीजा (VISA) के प्रकार
विदेश में रहने के उद्देश्य से वीजा को हम निम्नलिखित प्रकारों में बाँट सकते हैं:-
- Transit Visa यह सबसे कम समय के लिए विदेश में रहने की अनुमति प्रदान करने के लिए दिया जाने वाला visa है। इस प्रकार के वीजा में व्यक्ति को अधिकतम 72 घंटों के लिए विदेश में रहने की अनुमति प्रदान की जाती है। आवेदक को Transit Visa की अनुमति तभी मिलती है जब विदेश जाने वाले व्यक्ति की रिटर्न टिकट का डिटेल्स उस आवेदन के साथ दिया हुआ होता है।
- Tourist Visa यदि आप किसी अन्य देश में घूमने की इच्छा रखते हैं तो ऐसी दशा में आपको टूरिस्ट वीजा लेना अनिवार्य होगा। इस वीजा का उद्देश्य केवल विदेश भ्रमण होता है। उसी का अनुपालन करते हुए आपको विदेश में कुछ समय के लिये ही रहना होता है। टूरिस्ट वीजा के आवेदन में इस बात की जानकारी का स्पष्ट उल्लेख होता है कि आप कुल कितने दिन विदेश में घूमेंगे और कब वापस स्वदेश लौटेंगे।
- Business Visa यदि आप विदेश में व्यवसाय के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो ऐसी दशा में आपको Business Visa के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकार का आवेदन करते समय आपको इस बात का उल्लेख करना होगा कि आप उस देश के किस शहर में बिजनेस करेंगेऔर कौन सा बिजनेस करेंगे। यह वीजा 6 माह से 10 वर्ष तक के लिए दिया जा सकता है।
- Work Visa यदि आपको कहीं विदेश से नौकरी करने के लिए ऑफर आता है तो ऐसी दशा में आपको वहाँ जाकर नौकरी करने के लिए Work Visa लेना आवश्यक होगा। इस प्रकार के visa के लिए आवेदन करते समय आपको यह स्पष्ट करना होता है कि आपको विदेश के किस शहर में किस कंपनी द्वारा नौकरी का ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही उस नौकरी का नियुक्ति पत्र आदि के डिटेल्स को आपको अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा
- Student Visa यदि आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो आपको student visa के रूप में अनुमति लेनी होती है। आवेदन करते समय यह स्पष्ट करना होता है कि आप विदेश के किस विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं और उस पाठ्यक्रम की अवधि कितने समय की है। student visa के लिये जहाँ आप उच्च शिक्षा के लिये जा रहे हैं उस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए जाने वाला एडमिशन प्रपत्र भी आपको संलग्न करना होता है।
- Marriage Visa यदि आप किसी अन्य देश में शादी करना चाहते हैं या चाहती हैं तो उस देश में जाकर विवाह करने के लिए आपको एक निश्चित अवधि का Marriage Visa प्रदान किया जाता है। आपको इस वीजा के लिये देने वाले आवेदन पत्र में उस लड़की या लड़के की पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है जिससे आप शादी करने विदेश जा रहे हैं।
- Immigrant Visa यदि आप अपने देश को छोड़कर विदेश में स्थाई रूप से बसना चाहते हैं तो इस दशा में immigrant visa पाने के लिए आवेदन करना पड़ता है। ऐसे आवेदक को इस बात का प्रमाण लगाना पड़ता है कि आप जिस देश के स्थाई निवासी बनना चाहते हैं तो क्या वह देश आपको अपने देश में स्थान देने के लिए तैयार है। यदि दूसरा देश आवेदक को अपने देश का स्थायी निवासी बनाने के लिये तैयार है तो उस देश का अनापत्ति प्रमाण पत्र लगाना होगा।
- Diplomatic Visa इस प्रकार की अनुमति तभी प्रदान की जाती है जब एक देश का राजनेता किसी अन्य देश के राजनेता से मिलने जाते हैं। ऐसी राजनीतिक यात्रा की अनुमति लेने के लिए पार्टी के नेताओं को Diplomatic Visa लेना पड़ता है। ऐसे आवेदन में इस बात का विवरण देना पड़ता कि आप विदेश के किस नेता या राजनैतिक व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं। साथ ही इस बात की भी जानकारी देनी पड़ती है कि क्या वह राज नेता या विशिष्ट व्यक्ति भी आपसे मिलना चाहता है। यदि उस राजनैतिक व्यक्ति के साथ 10 या 10 से अधिक लोग विदेश जा रहें हैं तो ऐसी दशा में स्पेशल वीजा बनवाना होता हैं। इस visa में साफ-साफ उल्लेख होता है कि जाने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की वापसी कब होगी।
- Partner Visa यदि किसी व्यक्ति का लाइफ पार्टनर विदेश में काम करता या करती है तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को विदेश जाने की अनुमति देने के लिए पार्टनर वीजा दिया जाता है। जिसमें आवेदन करते समय उस पार्टनर की पूरी डिटेल्स होती है, जिसके कारण आप विदेश जा रहे हैं। पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही आपको Partner Visa मिलता है।
- Medical Visa यदि कोई व्यक्ति विदेश में जाकर अपना इलाज कराना चाहता है तो ऐसी दशा में उसे मेडिकल वीजा लेना होता है। आवेदन करते समय इस विषय में साफ-साफ उल्लेख करना होता है कि वह मरीज देश के किस मेडिकल इंस्टिट्यूट में अपनी चिकित्सा कराने के लिए जा रहा है।
- Journalist Visa यदि आप एक पत्रकार हैं और अपने समाचार पत्र या टी. वी . चैनल के लिये विदेश में जाकर कोई न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं तो ऐसी दशा में अल्प अवधि के लिये आपको Journalist visa लेना होगा।
वीजा के लिये अप्लाई कैसे करें ?
आप जिस देश का वीजा चाहते हैं उस देश की एंबेसी आपको इस बात की अनुमति देती है कि आप उस देश में प्रवेश कर सकते हैं या नहीं। इसके लिए सबंधित देश की एंबेसी के वीजा अप्लाई सेंटर में आपका पूरा विवरण लिया जाता है। आपकी फोटो और उंगलियों के निशान भी लिए जाते हैं। visa के लिये आवेदन करते समय आपको इस बात का उल्लेख करना होता है कि आप उस देश में स्थाई रूप से निवास करने जा रहे हैं या अस्थाई रूप से।
विदेश में स्टे करने के दृष्टिकोण से वीजा दो प्रकार के होते हैं
- Non-Immigrant Visa- यह वीजा मुख्य रूप से विदेशों में घूमने वाले लोगों के लिए, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स या नौकरी करने के लिए जाने वालों के लिए दिया जाता है। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए विदेश में रहना है
- Immigrant Visa- यह वीजा उन लोगों के लिए है जो स्थाई रूप से विदेश में बसना चाहते हैं।
वीजा आवेदन करने के लिए आपको उपरोक्त बताई गई कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को चुनना होगा। इसके बाद हर देश के वीजा की जो अलग-अलग फीस निर्धारित है, वह फीस आपके द्वारा भरी जानी होगी।
Visa आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट
- पासपोर्ट डीटेल्स
- वीजा के लिए आवेदन की रसीद की डिटेल्स
- सहमति प्रपत्र के बारकोड का डिटेल्स
- फीस डिटेल्स
आप जिस देश में जाने के लिए वीजा चाहते हैं उसी देश की एंबेसी में आवेदन दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित एंबेसी में से किसी एक एंबेसी में अप्लाई करना होगा:-
- अमेरिकी दूतावास, नई दिल्ली
- U. S. Consulate General कोलकाता
- U. S. Consulate General मुंबई
- U. S. Consulate General सिकंदराबाद
- U. S. Consulate General चेन्नई