लोगों के मन में तमाम जिज्ञासायें रहतीं हैं कि लोक सभा, विधान सभा अथवा निकाय चुनाव आदि में पोलिंग के समय मतदान केंद्र पर अपने साथ क्या-क्या आवश्यक प्रपत्र लेकर जायें ताकि वे बिना रुकावट अपना मतदान कर सकें। इसके लिये भारतीय निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर अपनी गाइड लाईनें निश्चित कीं हैं।
उन दिशा-निर्देशों में समय-समय पर बदलाव भी आते रहें हैं लेकिन वह दिशा-निर्देश कभी तो आम आदमी तक पहुँच सके तो कभी नहीं भी। लेकिन यदि आप 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु के हैं और आगामी किसी चुनाव में वोट डालने जा रहें हैं तो हमारे द्वारा दी जाने वाली यह जानकारी आपके लिये बड़े काम की है। क्योंकि यदि आपको एक जागरूक मतदाता बनना है तो समय-समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग की ओर से बनाये जाने वाले नियमों-कानूनों की जानकारी आपको अवश्य होनी चाहिये।
जिससे की आप खुद भी लाभान्वित होंगे और दूसरों को भी एक जागरूक मतदाता बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। समय-समय पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी करते समय दो बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया।
पहला यह है कि लोकसभा या विधानसभा अथवा अन्य किसी चुनावों में कोई धांधली न होने पाये। दूसरा यह कि चुनावों में मतदान प्रतिशत कम देखते हुए उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग ने समय-समय पर शिथिलता बरती। लेकिन अधिक छूट देने से लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे।
उदाहरण के तौर पर केवल मतदाता पर्ची के आधार पर वोट डालने के नियम ने लोगों को फर्जी वोट डालने का बढ़ावा मिला। इसीलिए बाद में भारतीय निर्वाचन आयोग को अपना यह निर्णय उचित नहीं लगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में चुनाव प्रणाली की शुचिता पर सवाल उठने लगे। ऐसी दशा में चुनाव में गलत प्रत्याशी के जीतने संभावना बढ़ गई।
उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र (VOTER ID) के साथ ही मतदान कराने का निर्णय लिया गया। लेकिन ऐसी स्थिति में जिनके मतदाता पहचान पत्र नहीं बन पाये थे या जिनके मतदाता पहचान पत्र खो गए थे अथवा जिनके मतदाता पहचान पत्र में गलत जानकारियां प्रिंट हो गई थी, वे तो वोट डालने से वंचित रह गये।
इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुये भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2019 के पहले एक नया फैसला लिया। उस नये फैसले के तहत मतदाता अपनी मतदान पर्ची के साथ अपना कोई भी पहचान पत्र दिखाकर पोलिंग बूथ पर अपना अमूल्य वोट डाल सकते हैं।
उन्हें कोई भी परिचय पत्र मतदाता पर्ची साथ लाने पर वोट डालने की अनुमति होगी। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग ने उन परिचय पत्रों या दस्तावेजों की भी एक लिस्ट जारी की है। उन्हीं प्रपत्रों में से कोई एक पहचान पत्र मतदान केंद्र पर आपके परिचय के रूप में मान्य है।
आइए जानते हैं कि वह कौन-कौन से दस्तावेज हैं जिनके आधार पर आप वोट डाल सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग नें मतदाता के पहचान के लिये निम्नलिखित दस्तावेजों को स्वीकार किया है:-
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- केंद्र या राज्य के सरकारी कर्मचारियों का सरकार के द्वारा जारी पहचान पत्र
- बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक
- पैन कार्ड
- स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा द्वारा प्राप्त जॉब कार्ड
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- पेंशन धारी व्यक्तियों का पहचान पत्र
- विधायकों और सांसदों को प्रदान किया गया पहचान पत्र
- आधार कार्ड
भारतीय निर्वाचन आयोग के नये नियम के अनुसार केवल मतदान पर्ची के आधार पर वोट डालने पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब मतदाता को उपरोक्त में से कोई एक परिचय पत्र अपने साथ अवश्य लेकर पोलिंग बूथ पर आना होगा। उसके बाद ही उसे वोट डालने की अनुमति दी जा सकेगी।