आप जानते हैं कि भारत सरकार जनता के लाभ के अनेक कार्यों को कराने के लिये नौकरी पेशा व्यक्तियों से आयकर लेती है? फिर उस आय को समाज के लिये उपयोगी कामों में खर्च करती है। जनता से प्राप्त आय का लेखा-जोखा रखने के लिये आयकर विभाग बनाया गया है।
जिसका हेड ऑफिस बैंगलोर में स्थित है। जिसमें अपनी आय-व्यय का संपूर्ण लेखा-जोखा वित्तीय वर्ष पूर्ण होने के बाद आयकर विभाग को देना होता है। इसी को Income Tax Return कहा जाता है। इस इनकम टैक्स रिटर्न भरने को ITR फाइल करना कहते हैं।
आयकर विभाग द्वारा ITR हर वर्ष भरना अनिवार्य कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन या ऑफ लाइन दोनों तरह से फाइल करना बेहद आसान है।
सर्विस क्लास व्यक्ति हो या बिजनेसमैन सभी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अब भारत सरकार ने कानूनन जरूरी बना दिया गया है। ITR न फाइल करने की दशा में सरकार के आयकर विभाग द्वारा धारा 234F के तहत 10,000 रुपये के अर्थ दंड की व्यवस्था की गई है।
सामान्य रूप से ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है। लेकिन स्थान, परिस्थिति, काल को देखते हुए आयकर विभाग इसमें रिलैक्सेशन देता रहता है। कभी सूखा, कभी बाढ़ तो कभी कोविड-19 जैसी महामारी के चलते आईटीआर भरने की अंतिम तिथि में बदलाव होता रहता है। लेकिन अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करते हुए उससे पहले ही आईटीआर दाखिल करना बुद्धिमानी है।
Income Tax Return फाइल दाखिल करते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए और सही-सही जानकारियों को ही भरा जाना चाहिए। क्योंकि गलत जानकारियों के चलते आयकर विभाग आपके ऊपर जुर्माना कर सकता है। यहाँ तक की सजा में जेल भी हो सकती है। आज हम इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल के संबंध में पूरी जानकारी से अवगत होंगे ताकि इनकम टैक्स रिटर्न सरलता से बगैर किसी अशुद्धि के भरा जा सकें।
ITR फाइल करने के लिये आवश्यक प्रपत्र
- ITR filing करने के लिये सबसे अधिक आवश्यक प्रपत्रों में form16, form 16a अति आवश्यक प्रमाण पत्र है। यह प्रमाण किसी कर्मचारी को उसको कंपनी द्वारा दिया जाता है। इसमें उस कर्मचारी के पूरे वर्ष भर का वित्तीय लेखा-जोखा रहता है।
- पैन (Permanent Account Number) आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाने वाले इस महत्वपूर्ण प्रपत्र की आवश्कता सभी वित्त संबंधी कार्यों में होती है। ITR filing में भी पैन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। बिना इस प्रपत्र के ITR फाइलिंग करना संभव ही नहीं है।
- आधार नंबर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी आधार कार्ड की संख्या ITR की फाइलिंग करते समय आवश्यक होती है। इसलिये आधार कार्ड Income tax return के लिये एक अनिवार्य डाक्यूमेंट है।
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का OTP ITR फाइल करते समय आधार से जुड़े रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जारी OTP की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में यदि आपके आधार से कोई मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है तो समस्या आती है।
- बैंक अकाउंट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपका बैंक अकाउंट नंबर भी आवश्यक होता है। क्योंकि ऐसी दशा में जब आपने आवश्कता से अधिक एड्वान्स इनकम टैक्स पे कर देते है तो आपका रिटर्न आपके द्वारा दिए गए बैंक खाते में ही आता है।
Income Tax Return फाइल करने का offline तरीका
आजकल किसी भी कार्य को करने के दो तरीके हैं -पहला ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। जहाँ तक आइटीआर फाइल दाखिल करने का प्रश्न है इस स्थिति में भी आप दोनों ही तरीकों से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
यदि आपको आइटीआर ऑफ लाइन भरना है तो सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर इनकम टैक्स रिटर्न का निर्धारित फार्म डाउनलोड करना होता है।
उस आइटीआर फॉर्म में पूछी जाने वाली अपनी सही-सही सूचनाएं देते हुए उसके साथ निर्धारित प्रपत्र जैसे form16 आधार एवं पैन कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न कर साधारण डाक द्वारा आयकर विभाग की बेंगलुरु स्थित सेंट्रल ऑफिस को प्रेषित कर दी जाती है।
ITR फाइल करने का ऑनलाइन तरीका
इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने का तरीका बेहद आसान है। सर्वप्रथम https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जायें। इसके बाद इस वेबसाइट पर लॉगिन करने वाले सेक्शन पर क्लिक करें।
उसके बाद एक पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी पूरी इन्फर्मेशन को भरना होता है। जिसमें आपका नाम, पता, पैन आधार एवं जन्म तिथि आदि प्रमुख है।
फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सही-सही भरे के बाद लॉगिन का बटन क्लिक करते ही आप से यूजर आईडी, पासवर्ड और एक बॉक्स में दिया गया कोड आपको नीचे दिए गए बॉक्स में भरने को कहा जाएगा।
यहाँ यूजर आईडी आपका पैन नंबर ही होगा और पासवर्ड, जो आपने एनरोलमेंट करते समय रखा हो, वो होगा। इन सब जानकारियों को भरने के बाद जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आयकर विभाग के E-Filing पेज पर पहुंच जाएंगे।
Income Tax Return फाइल करते समय आवश्यक चरण
ITR की ऑनलाइन फाइलिंग करते समय जो खास-खास जानकारियां आपको देनी होती हैं वह निम्नलिखित हैं:–
- General Information
- Source of Income and Amount
- Deduction Income Tax Calculation
- Bank Information
- Verification
ITR फाइल करना किसके लिए आवश्यक है
- अब सवाल यह उठता है कि Income tax return दाखिल करना किन-किन व्यक्तियों के लिये अनिवार्य है? जिन लोगों की आय एक वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसी दशा में उनके द्वारा आईटीआर फाइल करना अति आवश्यक कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति जो विदेशों में प्रॉपर्टी रखते हैं उनके लिए भी आयकर विभाग द्वारा ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना आवश्यक कर दिया गया है। जो लोग भविष्य में होम लोन या अन्य कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिये लोन लेना चाहते हैं वे ITR फाइल करना अवश्य आरंभ कर दें। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार के लोन लेने में समस्या नहीं आयेगी।
Income Tax Return फाइल करने के लाभ
- अर्थदंड से बचे यदि आपकी वार्षिक आय 5 लाख से अधिक है तो ऐसी स्थिति में आपको Income Tax Return फाइल करना आवश्यक है। लेकिन यदि आप आइटीआर फाइल नहीं करते हैं तो ऐसी दशा में आयकर विभाग की धारा 234 एफ के तहत आप पर ₹10, 000 का जुर्माना किया जा सकता है।
- बैंक ऋण प्राप्त करना आसान आप बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था से होम या कार आदि लोन के लिए आवेदन करते हैं तो ऐसी दशा में बैंक से पिछले 3 वर्षों का आइटीआर मांगता है। बिना ITR के होम लोन प्राप्त करना मुश्किल होता है। इसलिये हर वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न अवश्य भरा जाना चाहिए।
- वीजा पाने के लिए आवश्यक प्रपत्र ITR की रसीद एक महत्वपूर्ण प्रपत्र है, किसी भी देश का वीजा पाने के लिए। अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया जैसे देशों में जाने के लिए आवेदन करने पर इसी Income tax Return के रसीद की मांग की जाती है। तब समझ में आता है कि यह छोटा सा कागज आपके बड़े काम का है।
- आपके आवासीय पते का पुख्ता सबूत इनकम टेक्स रिटर्न की रसीद पर अंकित आपका आवासीय पता आपके रेजिडेंशियल एड्रेस का पुख्ता सबूत है, जिसे आप कहीं भी जरूरत पड़ने पर उपयोग में ला सकते हैं।